सीएमएस में कार्यरत ड्राइवर के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन और अन्य धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने का अदालत ने दिया आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
सीएमएस बैंक से कैश लेकर करती है एटीएम में लोड

आगरा 06 मार्च ।

सीएमएस कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत रहे वीर बहादुर पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमान नगर फतेहाबाद केविरुद्ध एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने 1 लाख 66 हजार रुपये की धोखाधड़ी, गबन एवं अन्य धारा के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा अंशुल मलिक शाखा प्रबंधक सीएमएस कंपनी काले का ताल हरीपर्वत ने अपने अधिवक्ता वरुण शर्मा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उनकीं कम्पनी विभिन्न बैंकों से कैश लेकर उनकें एटीएम में कैश लोडिंग का काम करती हैं। इस कार्य हेतु गाड़ी पर दो कस्टोडियन, एक गन मेन एवं एक ड्राइवर की तैनाती होती हैं ।

कंपनी में ड्राइवर के रूप में कार्यरत वीर बहादुर पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमान नगर फतेहाबाद ने 30 सितम्बर 2023 को 3 लाख 34 हजार रुपये एटीएम में लोडिंग हेतु कैश का गबन कर लिया।पता लगने पर 1 लाख 68 हजार रुपये ड्राइवर ने कंपनी को वापस कर दिये। शेष धनराशि वापस नहीं की । शाखा प्रबंधक नें आरोप लगाया कि वीर बहादुर कई बार सन्दिग्ध लोगों के साथ एटीएम कें पास देखा गया है।

उसे कैश ले जाने वाले वाहनों एवं एटीएमों की अच्छी जानकारी है।वह कभी भी एटीएमों के साथ गम्भीर वारदात कर सकता है।

शाखा प्रबंधक सीएमएस के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर एसीजीएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को पारित किये है ।

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विवेक कुमार जैन
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