आगरा 05 मार्च ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि या तो वह वादी को कार सही करा कर दें अथवा क्लेम की राशि अदा करें। आयोग नें मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में वादी को 25 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रकाश वीर पुत्र सुदर्शन निवासी दीक्षा केसीआर टाउन, बमरौली अहीर मलपुरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता दलवीर सिंह चाहर के माध्यम से मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसने अपनी वैक्स वैगन कार एमियो को बीमा फ्यूचर जनरली इंश्योरेंश कंपनी से कराया था। बीमा की शर्तों में संम्पूर्ण सुरक्षा के अतिरिक्त इंजन प्रोटेक्टर एवं जीरो डेथ की सुविधा भी थी।
Also Read – 8 मार्च को आगरा में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियाँ पूरी
बीमित अवधि में 1 फरवरी 23 को इंडस्ट्रियल स्टेट शास्त्रीपुरम सिकन्दरा रोड पर कार के नीचे पत्थर आ जाने से इंजन डेमेज होने से कार बंद हो गयी। जिसे क्रेन से खिंचवा कर वर्कशाप लें जाया गया। बीमा कंपनी को सूचना देने पर आया सर्वेयर औपचारिकता पूर्ण कर चला गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह या तो वादी की कार सही करा कर दें अथवा उसे 3 लाख 77 हजार रुपये क्लेम की राशि के रूप में अदा करे।साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोषी, 20 साल की जेल और ₹50,000 का जुर्माना - August 20, 2025
- आगरा: धोखाधड़ी के मामले में प्रधान पुत्र को मिली अग्रिम जमानत - August 20, 2025
- बैंक द्वारा जब्त मकान में चोरी, पीड़ित ने मुकदमे के लिए आगरा अदालत में दिया आवेदन - August 20, 2025