आगरा 05 मार्च ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि या तो वह वादी को कार सही करा कर दें अथवा क्लेम की राशि अदा करें। आयोग नें मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में वादी को 25 हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रकाश वीर पुत्र सुदर्शन निवासी दीक्षा केसीआर टाउन, बमरौली अहीर मलपुरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता दलवीर सिंह चाहर के माध्यम से मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसने अपनी वैक्स वैगन कार एमियो को बीमा फ्यूचर जनरली इंश्योरेंश कंपनी से कराया था। बीमा की शर्तों में संम्पूर्ण सुरक्षा के अतिरिक्त इंजन प्रोटेक्टर एवं जीरो डेथ की सुविधा भी थी।
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बीमित अवधि में 1 फरवरी 23 को इंडस्ट्रियल स्टेट शास्त्रीपुरम सिकन्दरा रोड पर कार के नीचे पत्थर आ जाने से इंजन डेमेज होने से कार बंद हो गयी। जिसे क्रेन से खिंचवा कर वर्कशाप लें जाया गया। बीमा कंपनी को सूचना देने पर आया सर्वेयर औपचारिकता पूर्ण कर चला गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह या तो वादी की कार सही करा कर दें अथवा उसे 3 लाख 77 हजार रुपये क्लेम की राशि के रूप में अदा करे।साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिये।
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