आगरा 27 फ़रवरी ।
मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपित पांच आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रशांत कुमार का आरोप था कि 19 मार्च 24 की रात्रि 8.30 बजें करीब वह पंचवटी के पास खड़ा था। उसी दौरान रमेश सिंह तोमर, विशाल तोमर, चेतन तिवारी, हर्ष गुप्ता एवं देवे ठाकुर ने फॉर्च्यूनर से चलने को लेकर जाति सूचक शब्द कहतें हुये अभद्रता एवं गाली देना शुरू कर दिया।
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विरोध पर आरोपियो ने लात, घूंसे, सरिया, बेल्ट से मारपीट कर घायल कर दिया।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता चौधरी समीर ने तर्क दिये कि आरोपियों को उक्त मामलें में झूँठा आरोपित किया हैं ।घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ दर्शाया गया हैं।वादी मुकदमा को इलाकें में सभी पंडितजी कह कर संबोधित करते हैं ।जिससें जाति सूचक शब्द कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।अदालत नें आरोपियो के अधिवक्ता कें तर्क पर जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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