आगरा 12 फ़रवरी ।
घर में घुस मारपीट कर घातक चोटे पहुंचाने के मामले में आरोपित अमित जादोंन, मनीष जादोंन एवं रोहित जादोंन निवासीगण बॉस दौलत राम, थाना शमशाबाद, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।
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थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा लाल सिंह नें थानें पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 2 मार्च 24 की रात्रि 8 बजें उसकी गाड़ी में टक्कर मार क्षतिग्रस्त करने के विरोध पर आरोपियों ने उसके घर में घुस तोड़फोड़ एवं परिजनों के साथ मारपीट कर उन्हें घातक चोटें पहुंचाई गई थी।
जिला जज माननीय विवेक संगल ने आरोपियों के अधिवक्ता राम लक्ष्मण कुशवाह के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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