आगरा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय ने आगरा विकास प्राधिकरण को भवन के पंजीकरण राशि के शेष रुपए एवं मूल पर 40 वर्ष का ब्याज अदा करने के दिए आदेश

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 24 जनवरी ।

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष एवं सदस्य सुश्री पारुल कौशिक ने अपने एक आदेश में आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वादिनी श्रीमती तारा देवी पत्नी रघुवीर सिंह राजपूत निवासी छवि कुंज एटा रोड गंगापुर मिरहची एटा को आदेश के 30 दिन के अंदर पंजीकरण की धनराशि ₹10,000/- पर ब्याज सहित 19 हजार 550 तथा वाद व्यय के रूप में ₹5000/- अदा करने के आदेश किये हैं।

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मामले के अनुसार श्रीमती तारा देवी पत्नी रघुवीर सिंह राजपूत निवासी छवि कुंज एटा रोड गंगापुर मिरहची एटा ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया कि उसने आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन दिनांक 11 फरवरी 1985 के आधार पर शमशाबाद विस्तार योजना में मध्यम आय वर्ग के भवन हेतु ₹10,000/- पंजीकरण हेतु बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड रघुनाथ नगर आगरा में जमा किए थे। जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र भी 11 फरवरी 1985 को प्राधिकरण ने प्रदान किया था ।

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लेकिन वादिनी को भवन आमंत्रित नहीं हुआ तब दिनांक 7 अक्टूबर 1997 को वादिनी ने पंजीकृत राशि वापसी हेतु विपक्षी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। तब विपक्षी ने दिनांक 24 अगस्त 2017 को ₹9,900/- का एक चेक दिनांक 24 अगस्त 2017 को भेजा परंतु प्राधिकरण ने इस योजना के संबंध में वितरित पंजीकरण पुस्तिका में दी गई शर्तों के अनुसार 1 मार्च 1985 से 31 जुलाई 2017 तक का 32 वर्ष 5 महीने का ब्याज 19 हजार450 रुपए तथा मूल धनराशि में से ₹100 कुल 19 हजार 550 में अदा नहीं किए थे ।

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विवेक कुमार जैन
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