आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए मृतका के परिजनों को 28 लाख 82 हजार रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा

आगरा 10 जनवरी ।

दुर्घटना में मृत महिला के परिजनो को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 28 लाख 82 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता तुषार अग्रवाल निवासी सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी आगरा की मां अन्य के साथ कार में बैठ आगरा आ रही थीं। महुआ के पास दुर्घटना होने पर उनकीं मौत हो गयी थी।

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याचिकाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु मुकदमा प्रस्तुत करनें पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह चौहान कें तर्क पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें याचिकाकर्ता को मय सात प्रतिशत ब्याज 28 लाख 82 हजार रुपये दिलाने के आदेश दियें।

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विवेक कुमार जैन
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