आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए पीड़िता को लाख रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
वादनी के 26 वर्षीय पति की दुर्घटना में हो गयी थीं दर्दनाक मौत
वादनी भी दुर्घटना में हुई थी गम्भीर रूप से घायल

आगरा 09 जनवरी ।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से वादनी को मय ब्याज 66 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती रुचि निवासनी कचहरी घाट आगरा अपने पति विवेक जैन उर्फ बिट्टू के साथ घूमने गयी थी। आगरा बरेली मार्ग पर ट्रक चालक तस्लीम नें तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला कर वादनी कि गाड़ी में टक्कर मार दी थी ।

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जिससें वादनी के पति की मृत्यु हो गई एवं वादनी गम्भीर रूप से घायल हो गयी । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कें पीठासीन अधिकारी माननीय नरेन्द्र कुमार पांडेय ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से मय ब्याज वादनी को 66 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिये।

वादनी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता राजेश सिंघल, राघव सिंघल एवं जीपी सिंह द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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