आगरा के शहर मुफ़्ती के पासपोर्ट के नवीनीकरण कें अदालत नें दिये सशर्त आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
शहर मुफ्ती के विरुद्ध दो आपराधिक वाद दर्ज होनें पर अटक गया था नवीनीकरण
मुफ़्ती कें अधिवक्ताओं के तर्क एवं नजीरों के आधार पर अदालत ने दिये आदेश

आगरा 02 जनवरी ।

दो आपराधिक मामलों के लंबित रहने के चलतें पासपोर्ट नवीनीकरण अटक जानें पर शहर मुफ़्ती द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने पर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह प्रथम ने सशर्त पासपोर्ट नवीनीकरण के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार शहर मुफ़्ती मजदुल कुद्दुस के विरुद्ध अपराध संख्या 43/2021 पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं अन्य धारा का मामला एवं अपराध संख्या 91 /2023 पर 149, 504, 506 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज हैं। दोनों मुकदमों की विवेचना थाना मंटोला द्वारा की जा रहीं हैं । उक्त मुकदमों के चलते शहर मुफ़्ती के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीँ हो पा रहा था।

शहर मुफ़्ती द्वारा अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं एडवोकेट अमीर अहमद, मुहम्मद नफीस एवं मुहम्मद नशीन के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी शहर मुफ़्ती एवं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

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उसकें पासपोर्ट की वैधता 19 जनवरी 2025 तक हैं । उन्होनें उमरा हेतु पासपोर्ट का नवीनीकरण का आवेदन किया था । जिसें उक्त मुकदमों के लंबित रहने की पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगानें के कारण नवीनीकरण आवेदन रद्द कर दिया गया।उसकें विरुद्ध उक्त मुकदमें झूंठे एवं प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से लगाये गयें है।

जिसमें थाना मंटोला द्वारा विवेचना लंबित हैं। उक्त मुकदमों में आज तक पुलिस द्वारा आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। शहर मुफ़्ती के विद्वान एडवोकेट अमीर अहमद द्वारा अदालत के समक्ष तर्क एवं नजीरें पेश कर अदालत से पासपोर्ट नवीनीकरण कें आदेश देने का आग्रह करनें पर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह प्रथम ने सशर्त अनुमति प्रदान करते हुये आदेश पारित किया कि शहर मुफ़्ती पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के उपरांत नवीनीकृत पासपोर्ट की प्रति मुकदमों के विवेचक को प्रदान करेंगे।

विदेश जानेसे पूर्व विवेचक से अनुमति प्राप्त करेंगे साथ ही 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र विवेचक के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी प्रति अदालत में भी दाखिल करेंगे।

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विवेक कुमार जैन
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