आगरा 23 दिसम्बर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित कमल गुप्ता पुत्र हरी बाबू (राम बाबू परांठे वाले) निवासी इंदर एंक्लेव बल्केश्वर, थाना कमला नगर को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार सिंघल निवासी रानी वाला घेरा, तिकोनिया, बेलनगंज आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी एवं आरोपी के मध्य अत्यंत घनिष्ठ सम्बंध थे ।
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आरोपी ने व्यापार हेतु वादी से 1 लाख 60 हजार रुपये उधार लिये थे। उधारी चुकाने के बाबत आरोपी द्वारा दिया चैक डिसऑनर हो जाने पर वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमें पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी को अदालत मे तलब करने कें आदेश दिये है ।
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