आगरा 21 दिसम्बर ।
वादी एवं आरोपी कें मध्य राजीनामे के आधार पर विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने चैक डिसऑनर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मयंक शर्मा ने वर्ष 2020 में आरोपी मुकेश के विरुद्ध चैक डिसऑनर आरोप में अदालत में मुकदमा दायर किया था ।
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वादी एवं आरोपी द्वारा अदालत के बाहर राजीनामा कर अपने अधिवक्ताओं अंकित गोयल एवं पीयूष सागर के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी ने वादी को पूर्ण भुगतान कर दिया हैं।
दोनों कें मध्य अब कोई विवाद नहीं हैं । अदालत नें प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये है ।
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