आगरा 21 दिसम्बर ।
दुराचार, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में आरोपित जिम ट्रेनर हर्षित ओबराय पुत्र नरेश ओबराय निवासी कावेरी कौस्तुभ टावर, सिकन्दरा, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दिये।
वादनी ने रिपोर्ट दर्ज करा आरोप लगाया कि उसके पति का वर्ष 2010 में देहांत हो गया था। पति से वादनी का एक बेटा है। वर्ष 2011 में वादनी की मुलाकात आरोपी हर्षित ओबराय से हुई थी। वह ब्याज के काम के साथ जिम में ट्रेनर था। उसने वादनी से सहानुभति दर्शा नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया।
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कुछ दिन बाद घर में विवाद होने का हवाला दे वादनी के घर में रहने आ गया।आर्थिक परेशानी की बात कह आरोपी ने वादनी से पैसे भी लिये।जूते का व्यवसाय करने की कह वह वादनी के साथ दस प्रतिशत का पार्टनर भी बन गया।घर में रहनें के दौरान उसने वादनी की वीडियो बना उसे ब्लेक मेल कर उसके साथ दुराचार किया।
4 अगस्त 20 को आरोपी ने सादे पेपर एवं चेकों पर हस्ताक्षर करने का वादनी पर दबाब बनाया।मना करने पर वादनी एवं उसके बेटे को काट कर यमुना में फेकने की धमकी दी।
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वादनी द्वारा आरोपी के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण का आरोप लगा कथन किया कि आरोपी अन्य कई युवतियों कें साथ भी ऐसे कृत्य कर चुका हैं।
जिला जज ने वादनी के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ रवि अरोरा के तर्क पर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये है ।
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