अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट का आरोपी गवाहो के बयान में गम्भीर विरोधाभास पर हुआ बरी

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आगरा 18 दिसम्बर ।

अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपित जितेंद्र पुत्र रविकुमार निवासी प्रकाश नगर, थाना शाहगंज, जिला आगरा को गवाहो के बयान में गम्भीर विरोधाभास पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये है ।

थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थानें पर तहरीर दें आरोप लगाया कि वह अपनें बच्चों कें साथ हरीमोहन के घर में किरायें पर रहती हैं। मकान मालिक का भतीजा जितेंद्र उसकी पुत्री पर गलत नजर रखता था। वह स्कूल आने जाने के दौरान उसका पीछा कर अभद्रता करता था।

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29 मई 2018 को वादनी एवं उसकी बड़ी पुत्री पानी भरने गयीं थी । वादनी कि छोटी पुत्री को घर में अकेला देख आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की । वादनी के विरोध पर आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया।

अभियोजन की तरफ से वादनी मुकदमा, पीड़िता, उसकी बहन सहित 8 गवाह अदालत में पेश किये । वादनी, पीड़िता एवं उसकी बहन की बयानो में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपी के अधिवक्ता दीपक बाबू के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी नें साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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