आगरा 17 दिसम्बर ।
लूट एवं अन्य धारा में आरोपित दो सगे भाइयों धीरज वर्मा एवं विकास आनन्द वर्मा पुत्र गण भूपेंद्र कुमार वर्मा निवासी गण बाग मुजफ्फर खा, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव मे अपर जिला जज माननीय नीरज कुमार बख्शी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कपिल गर्ग पुत्र विष्णु कुमार गर्ग निवासी निर्मल आशियाना, खंदारी, जिला आगरा, का आरोप था कि उसके द्वारा पूर्व में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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आरोपियो पर उसके 45 लाख रुपये निकल रहे थे। इसी रंजिश वश 27 जनवरी 2011 की दोपहर एक बजे आरोपी धीरज वर्मा, विकास आनन्द वर्मा एवं अन्य ने वादी के घर आ उसे पकड़ मारपीट कर कार मे डाल कर ले गये। आरोपियों ने वादी की कार में रखा बैग, मोबाइल, रिवाल्वर का लाइसेंस एवं जरूरी कागजात लूट लिये। आरोपियों ने वादी को उलटे थाना कोतवाली में बंद करा दिया।
अभियोजन द्वारा उक्त मामले में वादी मुकदमा कपिल गर्ग उसकी पत्नी क्षमा गर्ग एवं उसके मामा अवध बिहारी को गवाही हेतु अदालत में पेश किया।
मामले के दौरान आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर हरी दत्त शर्मा द्वारा अदालत के संज्ञान में तथ्य लाया गया कि वादी ने उनके विरुद्ध झूँठा मुकदमा दर्ज कराया है ।
आरोपियो के वादी पर सवा करोड़ रुपये बकाया थे।जिस पर उनके द्वारा वादी को थाना कोतवाली में बंद कराया गया था।
अदालत ने आरोपियों कें अधिवक्ता के तर्क, स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं वादी का कोई मैडिकल नहीँ होने के आधार पर आरोपी भाईयों को बरी करने के आदेश दिये।
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