आगरा 11 दिसम्बर ।
पत्नी की नानी की हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित राजा पुत्र अकबर निवासी शेख रहीम मोहल्ला, फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम माननीय अखिलेश कुमार पांडेय नें खारिज करने के आदेश दिये है ।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती रजिया द्वारा मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसके पति के अन्य औरत से सबन्ध का विरोध करने पर वह वादनी के साथ मारपीट एवं रास्तें से हटाने की धमकी देता था।
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इसी को लेकर 18 सितम्बर 24 को आरोपी पति ने वादनी के साथ मारपीट की वादनी की नानी द्वारा बचाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया।
इलाज के दौरान वादनी की नानी की मौत हो गयी।
अदालत ने मामले की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
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