आगरा 05 दिसम्बर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित भीकाराम, श्रीधर एवं प्रेम नरायन निवासी गण ग्राम विप्रावली, थाना पिनाहट को दोषी पातें हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत नें दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना पिनाहट में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा पुरुषोत्तम पुत्र तोता राम निवासी ग्राम विप्रावली थाना पिनाहट का आरोप था कि 1 अप्रेल 1999 की सुबह 6 बजे वादी अपने भाई गया राम, जगदीश, तथा पुत्र गण संजय एवं मनोज के साथ खेत से फसल काट रहे थे।
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9 बजे करीब आरोपी भीकाराम पुत्र काशीराम, श्रीधर पुत्र भगवान स्वरूप, प्रेम नरायन पुत्र सत्य नरायन एवं अन्य ने हथियारों से लैस हो गाली गलौज कर फसल काटने का विरोध कर फरसे, कुल्हाड़ी से हमला कर वादी, उसकें भाई जगदीश, गया राम एवं पुत्र गण मनोज एवं संजय को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
मुकदमे कें विचारण के दौरान सत्य नरायन, भगवान स्वरूप एवं राम दास की मौत हो जाने पर अदालत ने उनकें विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी।
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विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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