आगरा 04 दिसम्बर ।
चैक डिसऑनर होने कें मामले में एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी मुकदमा श्रीमती हरमीत कौर निवासी कमला नगर को आरोपी से अंतरिम प्रतिकर बतौर 99,750/- रुपये दिलाने के आदेश प्रदान किये है ।
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मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती हरमीत कौर पत्नी चरन जीत सिंह निवासी कमला नगर ने अपनें अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से आरोपी अनिल कुमार जैन पुत्र पदम् चन्द जैन निवासी सीता राम कॉलोनी, बल्केश्वर, जिला आगरा के विरुद्ध 6,65,000/- रुपये के चैक डिसऑनर होने का मुकदमा प्रस्तुत किया था ।
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मुकदमें के विचारण में देरी का हवाला दे, अंतरिम प्रतिकर प्राप्ति हेतु अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादनी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में 99,750/- रुपये दिलाने के आदेश दिये।
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