कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुरक्षित।

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आगरा/प्रयागराज 08 नवंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद ऑर्डर रिज़र्व किया गया।

अगले हफ्ते आ सकता है फैसला।

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सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को दस दिनों के अंदर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाने की अर्ज़ी पर फैसला लेने का दिया है निर्देश।

इरफान सोलंकी और उसके भाई रिज़वान सोलंकी ने सजा पर रोक लगाने और ज़मानत पर रिहा करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट से की है मांग।

सोलंकी भाइयों ने कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को हाईकोर्ट में दी है चुनौती।

कानपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोनों भाइयों को सुनाई है सात साल की सजा।

दोनों ने हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने और सजा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है क्रिमिनल अपील।

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राज्य सरकार ने भी इरफान की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए दायर की है गवर्नमेंट अपील।

महराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डबल बेंच कर रही है मामले में सुनवाई।

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मनीष वर्मा
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