आगरा 08 नवंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित राजकुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी दोरेठा नम्बर 2 थाना शाहगंज जिला आगरा को एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा नरेंद्र कुमार निवासी गांव घुरपुरा, दहतोरा, थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने 5 अक्टूबर 21 को वादी से तीन लाख रुपये उधार लेकर दो साल में वापस करने का वायदा किया था।
समयावधि समाप्त हो जाने पर वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा वादी को दो लाख का चैक दिया जो डिसऑनर हो गया था। वादी के मुकदमे पर संज्ञान ले अदालत ने आरोपी को तलब करने के आदेश दिये।
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