आगरा/ नई दिल्ली 16 अक्टूबर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया कि उसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए संजय रॉय नामक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सियालदह ने बीएनएस 2023 की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 7 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया। मामले को एडिशनल सेशन कोर्ट-I, सियालदह को सौंप दिया।
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मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को आरोपों पर होगी।
सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आगे कहा कि बलात्कार-हत्या के संबंध में अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच निरंतर जांच का विषय है।
9 अगस्त को हुए अपराध के लिए कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि आरजी कर अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित अलग मामले में उसकी जांच जारी है।
केंद्रीय एजेंसी की स्टेटस रिपोर्ट की जांच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की, जो अपराध पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि वह स्वत: संज्ञान मामले में उपस्थित पक्षों से प्राप्त संचार की जांच कर रही है, जिसमें कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।
पीठ ने निर्देश दिया कि सीबीआई को तीन सप्ताह में एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके मामले में आगे की घटनाओं से अदालत को अवगत कराना चाहिए।
केस टाइटल: आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दों के संबंध में | एसएमडब्ल्यू (सीआरएल) 2/2024
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साभार: लाइव लॉ
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