आगरा 14 अक्टूबर ।
हत्या,अश्लील हरकत एवं अन्य धारा में आरोपित अतर सिंह, भोलाराम एवं हरेन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अपर जिला जज माननीय दिनेश तिवारी ने खारिज करनें कें आदेश दिये ।
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थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 1 सितम्बर 24 की सुबह 10 बजे करीब वह अपनी पत्नी पार्वती देवी ताऊ नत्थी लाल के साथ दलीप सिंह की परचूनी की दुकान से सामान खरीद रहे थे, उसी दौरान आरोपी अतर सिंह, हरेन्द्र निवासी गण पुरा तुरसी, थाना फतेहाबाद भोलाराम निवासी बड़ा पुरा उसेत जिला मुरैना एवं अन्य ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी ।
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वादनी की गर्भवती पत्नी के कपड़ें फाड़ आरोपियो ने अश्लील हरकत की, जमीन पर कब्जे को लेकर आरोपियो ने वादी के ताऊ नत्थी लाल की हत्या कर दुकान दार के गल्ले से 15 हजार रुपये भी लूट लिये।
अदालत नें वादी के अधिवक्ता विमल पाल सिंह एवं आकाश कुशवाह के तर्क पर आरोपियों की जमानत खारिज करनें कें आदेश दिये।
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