4 दिसम्बर 23 को पीड़िता की होनी थी शादी
10 नवम्बर 23 को आरोपी के साथ चली गई थी पीड़िता
आगरा 10 अक्टूबर।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित पुरुषोत्तम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सेहत, थाना बलदेव, जिला मथुरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीया पुत्री की शादी 4 दिसम्बर 23 को होना तय हुआ था।
जिसके लिए खरीददारी हेतु वादी की पुत्री एम.पी. पुरा ताजगंज स्थित अपनी बुआ के घर आई थी। 10 नवम्बर 23 की रात्रि 12 बजे करीब आरोपी वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। वादी की पुत्री अपनी बुआ के घर से नगदी एवं जेवर भी ले गई थी।
पुलिस ने पीड़िता की बरामदगी उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था। पुलिस ने 19 अप्रेल 24 को आरोपी को हिरासत में ले जेल भेजा था।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिये कि वादी मुकदमा अपनी नाबालिग पुत्री की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध कर रहा था।
पीड़िता ने स्वयं आरोपी को फोन कर उसे अपने साथ ले जाने को कहा था। आरोपी एवं पीड़िता ने शादी कर ली थी। पीड़िता ने अपने बयानों में भी आरोपी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया हैं।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता कें तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर उसे रिहाई के आदेश दिये।
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