आगरा 08 अक्टूबर।
दबिश के दौरान पुलिस दल पर गोली चला जान लेवा हमला करनें के मामले में आरोपित राजू उर्फ दुष्यन्त पुत्र भूपाल सिंह एवं सतीश चन्द पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी गण नगला मोहन लाल थाना एत्मादौल्ला जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पांच वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Also Read – 15 वर्षीया किशोरी से दुराचार आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक योगेश कुमार मय अधीनस्थ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि दो मोटरसाइकिल पर सवार हो चार पांच युवक हथियारों से लैस हो संगीन वारदात के उद्देश्य से आगरा आ रहे है।
Also Read – एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने वाले गले लग हुए कोर्ट से हुये विदा, गिले शिकवे हुए दूर
सूचना पर पुलिसदल ने मौके पर पहुंच बदमाशों की घेराबंदी की जिस पर मोटर साईकिल सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस दल पर फायर कियें जिससे वह बाल बाल बच गयें। पुलिस ने जबाबी कार्यवाही कर दो आरोपियों को मय हथियार दबोच लिया। दो बदमाश फरार होने मे कामयाब हो गये।
अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी योगेश बघेल के तर्क पर आरोपी राजू उर्फ दुष्यन्त एवं सतीश चन्द को दोषी पाते हुये 5 वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
उक्त मामले मे आरोपित गोपाल पंडित एवं भूरा उर्फ दीपक को सबूत के अभाव मे अदालत ने बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में प्लॉट की दीवार ढहने से महिला की मौत के मामले में प्लॉट मालिक की जमानत अर्जी निरस्त - July 25, 2026
- फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी: उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 33.50 लाख रुपये मय ब्याज लौटाने का दिया आदेश - July 25, 2026
- आगरा अदालत का फैसला: खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गंभीर मारपीट के छह दोषियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई - July 25, 2026




