आगरा 03 अक्टूबर।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले मे आरोपित फहीम उर्फ मोनू पुत्र सलीम निवासी गली रँगरेजान भारत टाकीज के पीछे राजा मंडी थाना लोहामंडी जिला आगरा को सबूत के अभाव मे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने जिला अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री को 11 मई 2017 की शाम 7.30 बजे करीब आरोपी फहीम उर्फ मोनू अपने साथियो के साथ बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया।पीड़िता की बरामदगी के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत में दिये बयान मे पीड़िता ने कथन किया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गयी थी, आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था ।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता चौधरी अजय सिंह के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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