पीड़िता अदालत मे दिए गए पूर्व बयान से गई मुकर
पीड़िता ने कहा दरोगा के कहने पर दिये थे पूर्व बयान
आगरा 03 अक्टूबर।
अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित मनोज उर्फ टेड़ा पुत्र विपति राम निवासी बरौली अहीर थाना ताजगंज जिला आगरा को पीड़िता के मुकरने पर सबूत के अभाव में अपर जिला जज माननीय मदन मोहन ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी पुत्री इंटर की परीक्षा पास कर नर्सिंग का कोर्स कर रहीं थीं।
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21 दिसम्बर 2012 की सुबह 5 बजे घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी उसी दौरान इंडिका कार में आये आरोपी एवं अन्य उसे कार में डाल अपहरण कर ले गये।
पीड़िता के बरामद होने पर आरोपी के विरुद्ध दिये बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण एवं दुराचार आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
अदालत मे दिये गए बयान में पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकर गयीं ।
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उसने कहा आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पूर्व बयान उसने दरोगा के कहने पर दियें थे।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता विवेक शर्मा के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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