इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी हंडिया स्थित कालेज प्रबंधक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

आगरा/ प्रयागराज 02 अक्टूबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी कालेज प्रबंधक की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

Also Read – बुजुर्ग मां के खाते से डेढ़ करोड़ रुपये निकालने के आरोपी पुत्र द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने स्वप्निल गौरव की याचिका पर अधिवक्ता गिरिजेश तिवारी को सुनकर दिया।

प्रयागराज के जार्जटाउन में सार्वजनिक इंटरमीडिएट कॉलेज दसेरपुर भूपतपुर हड़िया के प्रबंधक स्वप्निल गौरव पर 09 सितंबर 2024 को धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई।

आरोप लगाया गया कि कार्यकारिणी सदस्यों की याची ने फर्जी हस्ताक्षर कर सूची सब रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया।

याची का कहना है कि 10 जून 2024 को हुए प्रबंध समिति चुनाव में हारने के बाद शिकायतकर्ता ने दुर्भावनावश 16 महीने बाद एफआईआर दर्ज कराते हुए देरी का कारण नहीं बताया है।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
मनीष वर्मा
Follow Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *