विपक्षी से 70 लाख में फ्लैट खरीदनें का सौदा किया था
17 लाख रुपये भी एडवान्स में दिये लेकिन फ्लैट पर पहले से ही बैंक का लोन था
आगरा 25 सितंबर।
13 लाख 75 हजार का चैक डिसऑनर आरोपी विशाल गोयल पुत्र स्व.विपिन गोयल निवासी सारंग रेजीडेंसी, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, थाना हरीपर्वत को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
Also Read – हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में जमानत स्वीकृत
मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज यादव पुत्र कृष्ण कुमार यादव निवासी घास की मंडी थाना लोहामंडी ने अपनी अधिवक्ता रेखा चौहान के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसने सारंग रेजीडेंसी में आरोपी से 70 लाख रुपये में फ्लैट खरीदनें का सौदा किया था।

जिसके एवज में 17 लाख रुपया आरोपी को बतौर एडवान्स भी दिया था । फ्लैट पर पूर्व से ही बैंक का लोन होने के कारण उसका विक्रय रुकने पर वादी द्वारा अपनी रकम वापस करने की कहने पर आरोपी द्वारा 13 लाख 75 हजार रुपये का चैक दिया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
Also Read – आगरा की स्थाई लोक अदालत ने ₹2,71,878/- क्लेम की धनराशि दिलाने दिये आदेश
अदालत ने मुकदमे मे संज्ञान ले आरोपी को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




