जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम, आगरा ने वाहन चोरी के एक मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने में हुई देरी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण हुई है, तो बीमा कंपनी केवल देरी का हवाला देकर दावा खारिज नहीं कर सकती।
इस मामले में परिवादी बबलू ने 13 फरवरी 2022 को एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसका बीमा चोला मण्डलम एम० एस० जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था।
27 अगस्त 2022 को यह मोटरसाइकिल आगरा के शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया से चोरी हो गई। परिवादी ने घटना के दिन ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर उन्होंने अदालत (धारा 156 (3) सीआरपीसी) का सहारा लिया, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज हो सकी।
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बीमा कंपनी चोला मण्डलम ने एफआईआर में 47 दिन और बीमा कंपनी को सूचना देने में 105 दिन के विलंब का हवाला देते हुए 22 फरवरी 2023 को परिवादी का दावा खारिज कर दिया था।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने 19 सितंबर 2026 को दिए गए अपने निर्णय में यह माना कि परिवादी द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई थी, बल्कि यह समय विधिक प्रक्रियाओं में लगा। इसलिए, इसे विलंब मानकर दावा अस्वीकार करना बीमा कंपनी की सेवा में कमी है।
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आयोग ने चोला मण्डलम इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन की बीमा धनराशि 65,042 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज (22 फरवरी 2023 से) के साथ आदेश के 45 दिन के अंदर अदा करे।
इसके साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 10,000/- रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।
यदि 45 दिन में भुगतान नहीं होता है, तो बीमा कंपनी को सम्पूर्ण धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। वहीं, वाहन डीलर (प्रतिपक्षी संख्या 02) के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद को आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है।
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