आगरा/प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस पत्रावली गायब होने से जुड़े तीनों मामलों में उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन मामलों में अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सांसद अफजाल अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग और पत्रावली गायब होने के मामलों में याचिका दाखिल कर सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालिग बेटियों को अवैध कैद में रखने के मामले में 25 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, याची के अधिवक्ता को उसके एक हफ्ते बाद अपना रिज्वाइंडर दाखिल करने को कहा गया है।
अदालत ने इस मामले को तीन हफ्ते बाद दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- इलाहाबाद हाईकोर्ट: सपा सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में राहत, गिरफ्तारी पर रोक - August 11, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालिग बेटियों को अवैध कैद में रखने के मामले में 25 लाख रुपए मुआवजे का आदेश - August 11, 2026
- छुट्टा पशुओं और लावारिस कुत्तों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से दो सप्ताह में मांगी व्यापक कार्ययोजना - August 5, 2026




