आगरा, 23 जुलाई:
प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये ठगने के आरोपी को अब मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए अदालत में तलब किया गया है।
एसीजेएम-8 माननीय कन्हैया जी ने इस मामले में आरोपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
मामला ट्रांस यमुना कॉलोनी, थाना एत्माद्दौला निवासी अनुज चौहान ने अपने अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के माध्यम से अदालत में दायर किया था।
अनुज चौहान ने आरोप लगाया कि उनकी राहुल गुप्ता पुत्र अर्जुन देव गुप्ता से व्यावसायिक मित्रता थी, जो नई बस्ती, प्रेम नगर, शिकोहाबाद रोड, एटा का रहने वाला है।
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अनुज चौहान के मुताबिक, राहुल गुप्ता ने 20 मई, 2021 को उनसे प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री लगाने के नाम पर 10 लाख रुपये उधार लिए थे। राहुल ने यह रकम छह महीने के भीतर लौटाने का वादा किया था। हालांकि, समय सीमा समाप्त होने के बाद जब अनुज ने अपनी रकम वापस मांगी, तो राहुल लगातार उसे टालता रहा।
आखिरकार, 25 अगस्त, 2024 को राहुल गुप्ता ने अनुज को एक्सिस बैंक लिमिटेड की एटा शाखा का 10 लाख रुपये का चेक दिया। जब अनुज ने इस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर हो गया।
इसके बाद, अनुज चौहान ने राहुल को कानूनी नोटिस भेजा और अदालत में मुकदमा दायर किया। अब एसीजेएम-8 ने इस मामले में राहुल गुप्ता को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
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