अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत, पीड़िता ने दिया पक्ष में बयान

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आगरा ।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी मोहित की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं।

अदालत ने यह फैसला पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में दिए गए बयान और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद लिया।

मामले का विवरण:

थाना खेरागढ़ में दर्ज मुकदमे के अनुसार, लड़की के पिता ने शिकायत की थी कि 23 जनवरी 2026 को हरियाणा के पलवल जिले के मोहल्ला कानूनगो निवासी आरोपी मोहित (पुत्र चरण सिंह) उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि लड़की जाते समय घर से दो लाख पचास हजार रुपये भी ले गई थी।

पीड़िता का न्यायालय में बयान:

पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़िता ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार कर दिया। उसने अदालत में स्पष्ट बयान दिया कि उसके पिता उसकी मर्जी के विरुद्ध किसी अन्य युवक से उसकी शादी कराना चाहते थे।

इसी दबाव के कारण वह अपनी मर्जी से आरोपी मोहित के साथ गई और दोनों ने शादी कर ली। पीड़िता ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि वह वर्तमान में आरोपी के बच्चे की मां बनने वाली है।

न्यायालय का आदेश:

इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता सोनू कुशवाह और रूप किशोर कुशवाह ने पैरवी करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।

बचाव पक्ष के तर्कों और पीड़िता द्वारा स्वेच्छा से आरोपी के साथ जाने तथा शादी करने के बयान को आधार मानते हुए, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी मोहित की जमानत स्वीकृत कर ली और उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए।

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विवेक कुमार जैन
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