भतीजे द्वारा टहनी तोड़ने पर आरोपी चाचा ने सिर में डंडा मार कर दिया था घायल
भतीजा चरी की गठरी लेकर आ रहा था और मेड पर लगे पेड़ की टहनी से टकरा गिर गई थी गठरी
आगरा २२ अप्रैल ।
पेड़ की टहनी तोड़ने पर अपने सगें भतीजे के सिर मे डंडा मार गम्भीर रूप से घायल करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित महेंद्र कुमार निवासी सैंया को भाभी एवं भतीजे द्वारा उसके पक्ष में बयान देनें पर एसीजेएम 6 माननीय आतिफ सिद्दकी ने बरी करने के आदेश दिये ।
थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती बांसवती का पुत्र राहुल वर्ष 2024 में खेत पर से चरी काट घर ला रहा था । मेड़ पर लगे पेड़ की टहनी गठरी से टकराने पर चरी की गठरी जमीन पर गिर जाने से गुस्से में राहुल ने पेड़ की टहनी तोड़ दी।
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वादनी के देवर महेंद्र कुमार द्वारा पेड़ की टहनी तोड़ने पर अपने भतीजें राहुल से गाली गलौज शुरू कर दी।भतीजे के विरोध पर आरोपी चाचा ने उसके सिर में डंडा मार उसे गम्भीर रूप से घायल कर जान से मारने की धमकी दी।
अपने पुत्र की हालत देख वादनी ने ममता के वशीभूत हो अपनें देवर के विरुद्ध थाना सैंया में मुकदमा दर्ज कराया।
समाज एवं नाते रिशतेदारों द्वारा दोनों ही पक्षों को ऊंच नीच समझाने पर दोनों को ही अपनी गलती का अहसास हुआ । अदालत में वादनी एवं उसके पुत्र द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देनें पर अदालत नें आरोपी कें अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा कें तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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