₹81,120/- एवं ₹1,24,800/- के दो चैक डिसऑनर आरोप में मैसर्स शील ऑटो के दो निदेशक अदालत में तलब

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां
विज्ञापन एजेंसी से विज्ञापन छपवा बोगस चैक देने का आरोप

आगरा 30 नवंबर ।

चैक डिसऑनर आरोप में आरोपित मैसर्स शील ऑटो वर्ल्ड प्रा.लिमिटेड के निदेशक गण राजीव रतन एवं राम आसरे को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स एलायन एड्स,संजय प्लेस के प्रोप्राइटर मयंक अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के माध्यम से अदालत मे मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी की फर्म विभिन्न प्लेटफार्म पर विज्ञापन का कार्य करती हैं। विपक्षियों द्वारा उनकी फर्म से अपनी कंपनी के विज्ञापन छपवाएं थे। जिसका उन पर ₹2,47,620/- रुपये बकाया चल रहे थे।

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वादी के निरन्तर तगादा करनें पर विपक्षी गण द्वारा 10 मार्च 2023 को वादी की फर्म के नाम से ₹81,120/- एवं ₹1,24,800/- के दो चैक दिये जिन्हें भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करनें पर दोनों चैक डिसऑनर हो गये।

वादी ने अपने अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के माध्यम से विधिक नोटिस दिया, जिसका विपक्षी गण द्वारा कोई जबाब नहीँ देनें पर अदालत में मुकदमा दायर किया गया ।

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एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमें में संज्ञान लेते हुए मैसर्स शील ऑटो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गण राजीव रतन एवं राम आसरे को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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