मनसुखपुरा में युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ।

मनसुखपुरा में 22 वर्षीय युवक राहुल की निर्मम हत्या के मामले में, जिला जज माननीय संजय कुमार मालिक ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रघुवीर और सतेंद्र को आजीवन कारावास और 40,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 16 जुलाई, 2019 का है, जब राहुल के पिता राम नजर ने मनसुखपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि रघुवीर और सतेंद्र ने उनके बेटे राहुल को जमीन पर गिराकर ईंट और पत्थरों से सिर और चेहरे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

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पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना के दो दिन बाद यानी 18 जुलाई, 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मनसुखपुरा पुलिस ने 17 दिनों के भीतर ही मामले की जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।

जिला जज ने उपलब्ध सबूतों और डीजीसी क्राइम राधा कृष्ण गुप्ता के तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

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विवेक कुमार जैन
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