मुकदमा वापस लेने से इंकार पर किया था हमला
आगरा 29 नवंबर ।
मुकदमा वापस लेने से इंकार करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या प्रयास के मामलें में आरोपित भोला एवं बाबूलाल को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने सात वर्ष कैद एवं चालीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा शिशुपाल सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी ग्राम चमरोला, थाना बरहन, जिला आगरा ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2015 की शाम 5.30 बजें करीब उसके गांव के भोला पुत्र रामबाबू निवासी चमरोला, थाना बरहन, जिला आगरा एवं उसके मित्र बाबूलाल पुत्र बेनी राम निवासी ग्राम सुजान पुर थाना बरहन, जिला आगरा ने वादी कें आवास पर आ उसके छोटे भाई मुकेश द्वारा उनके ऊपर दर्ज कराए मुकदमें को वापस लेने का दबाब डाला।

मुकदमा वापस नहीँ लेने पर आरोपियों ने वादी के भाई को जान से मारने की धमकी दी। वादी के भाई मुकेश द्वारा मुकदमा वापस लेने से इंकार करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर कमर में लगे तमंचे निकाल ताबड़तोड़ फायरिंग कर वादी के भाई को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। गोलियों की आवाज एवं भाई की चीख पुकार सुन वादी एवं अन्य गांव वालो के मौके पर एकत्र होने पर आरोपी तमंचे लहराते हुये फरार हो गये।
मुकदमे के विचारण के दौरान एडीजीसी योगेश बघेल ने वादी मुकदमा, शिशुपाल उसक भाई चुटैल मुकेश सहित 14 गवाह अदालत में पेश किये।
अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी योगेश बघेल के तर्क पर दोनों आरोपियों को सात वर्ष कैद एवं चालीस हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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