आगरा ३ मई ।
एक व्यक्ति की हत्या एवं अन्य की हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित बनवारी उर्फ बन्नो पुत्र अर्जुन सिंह एवं देशराज पुत्र लाल सिंह निवासी गण बमरौली अहीर, थाना मलपुरा, जिला आगरा को वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहो के अपने पूर्व कथन से मुकरने पर एडीजे 3 माननीय दिनेश तिवारी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना मलपुरा कें अंतर्गत दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा रामु पुत्र बच्चू सिंह निवासी नगला सकता, थाना मलपुरा जिला आगरा नें थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 12 मई 2014 की सुबह 8.30 बजे करीब वह अपनें पिता बच्चू सिंह, मां श्रीमती जल देवी भाई सुखवीर खेत पर काम करने गये थे।
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उसी दौरान जमीनी विवाद एवं खेत पर कब्जा करने के उद्देश्य से आरोपी बनवारी उर्फ बन्नो, देश राज एवं अन्य हथियारों से लैस हो जबरन ट्रैक्टर खेत में घुसा फसल रौंदने लगे।
विरोध पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर वादी रामू उसकें भाई सुखवीर मां श्रीमती जलदेवी एवं पिता बच्चू सिंह को गोली मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इलाज कें दौरान वादी के पिता बच्चू सिंह की मौत हो गई।
उक्त मामले मे वादी मुकदमा रामू, चुटैल सुखवीर एवं श्रीमती जलदेवी सहित 8 गवाह अदालत में पेश हुये। तीनों गवाहो द्वारा अपने पूर्व कथनों से मुकरनें पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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