आगरा 16 सितंबर ।
लाठी, डंडे, फरसें से मारपीट कर घातक चोटे पहुंचाने एवं अन्य धारा मे आरोपित नोबत सिंह, सुखराम सिंह एवं मोहन सिंह निवासी गण ग्राम सोरा, थाना सैयां, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज 8 माननीय संजय के. लाल ने पांच वर्ष कैद एवं 36 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

थाना सैयां में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा रामनाथ त्यागी ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि 24 नवम्बर 2007 की सुबह 6 बजे आरोपी मानसिंह पुत्र महाराज सिंह उसका पुत्र मोहन सिंह, नोबत सिंह, सुखराम सिंह पुत्रगण स्व.राम सिंह निवासीगण ग्राम सोरां, थाना सैयां एवं अन्य ने लाठी, डंडे फरसें एवं तमंचों से लैस हो वादी के चाचा टीकाराम के घर पर धावा बोला, गाली गलौज करते हुये वादी पक्ष के राजवीर पर गोली चला दी।
Also Read - आगरा कोर्ट ने ताजमहल/तेजोमहालय में जलाभिषेक की मांग वाले मामले में यूनियन ऑफ़ इंडिया को पक्षकार बनाने के दिए आदेशअचानक लड़खड़ा कर गिर जाने पर उसके गोली नही लगी तो आरोपियों ने फरसें से उसके सिर पर वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव कराने आये सुरेंद्र, देवेंद्र, सुनीता एवं वादी की माँ को भी आरोपियो ने गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
मुकदमें के दौरान आरोपी मान सिंह की मृत्यु हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
अपर जिला जज 8 माननीय संजय के. लाल ने एडीजीसी प्रदीप शर्मा के ठोस तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पांच वर्ष की कैद एवं 36 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया है।

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