चिराग फुटवियर से ₹11 लाख की चोरी: ₹96 हजार की बरामदगी के बावजूद आरोपी को मिली जमानत

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आगरा:

धाकरान चौराहे स्थित ‘चिराग फुटवियर’ में हुई लाखों की चोरी के मामले में एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने आरोपी समीर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने पुलिस की बरामदगी प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाहों के अभाव और बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

घटना 31 जनवरी 2026 की है, जब चिराग फुटवियर के मालिक वासदेव मूलचंदानी दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे।

अगले दिन दुकान पहुंचने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते भीतर घुसकर गल्ले से ₹11 लाख की नकदी साफ कर दी है। वादी की तहरीर पर थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस कार्रवाई और बरामदगी:

विवेचना के दौरान पुलिस ने समीर (निवासी GIC कंपाउंड, शाहगंज) को हिरासत में लिया।

पुलिस का दावा था कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई राशि में से ₹96 हजार बरामद किए गए हैं। इसी आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया था।

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अदालत का तर्क और आदेश:

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान निम्नलिखित तथ्यों को आधार बनाया:

* स्वतंत्र गवाह का अभाव: पुलिस द्वारा दिखाई गई बरामदगी के समय मौके पर कोई भी स्वतंत्र गवाह (Independent Witness) मौजूद नहीं था।

* बचाव पक्ष के तर्क: वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस की बरामदगी की सत्यता और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी समीर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और उसे तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए।

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विवेक कुमार जैन
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