आगरा:
जनपद के बरहन थाना क्षेत्र में हुई एक पुरानी लूट के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है।
एडीजे-3 (अपर जिला जज) माननीय विकास गोयल ने आरोपी नीटू उर्फ नीतू शर्मा को लूट का दोषी पाते हुए पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जानिये क्या था मामला ?
यह मामला 30 अगस्त 2018 का है। वादी कृष्ण पाल सिंह (निवासी बरहन) अपनी मोटरसाइकिल (नंबर: UP 80 EQ 2550) से किसी कार्यवश जा रहे थे।
रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन्हें हथियार के बल पर रोक लिया और उनकी मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। इस संबंध में थाना बरहन में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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न्यायिक कार्यवाही और फैसला:
पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए नीटू उर्फ नीतू शर्मा (निवासी कृष्णा पुर, टूंडला) और दो अन्य को इस अपराध में आरोपित किया था।
सुनवाई के दौरान निम्नलिखित आधारों पर फैसला सुनाया गया:
* दोषी: नीटू उर्फ नीतू शर्मा पुत्र बिजेंद्र शर्मा।
* सजा: पाँच वर्ष का कठोर कारावास।
* अर्थदंड: न्यायालय ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
* मुख्य साक्ष्य: अदालत ने वादी कृष्ण पाल सिंह और अन्य गवाहों के बयानों के साथ-साथ विशेष लोक अभियोजक (एस.पी.ओ.) घनश्याम गुप्ता के तर्कों को आधार मानते हुए यह सजा सुनाई।
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