वादनी ने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये थे आरोपी के विरुद्ध बयान
विवेचक ने सभी बयानों को दरकिनार कर आरोपी का नाम निकाल दिया था
अदालत ने आरोपी को दुराचार एवं अन्य आरोप में किया तलब
आगरा 15 अक्टूबर ।
दुराचार, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले मे आरोपित सुनील शर्मा का नाम विवेचक द्वारा निकालने को गम्भीरता से लेते हुये एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु उसे तलब करने के आदेश दिये।
Also Read – आत्म हत्या हेतु विवश करने एवं अन्य आरोप में मुकदमे हेतु अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत

थाना मलपुरा मे दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा राजबहादुर एवं अन्य के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने 18 नवम्बर 2019 की रात्रि 9.30 बजे मुकदमा दर्ज करानें थाने जा रहीं थी। रास्ते मे आरोपी सुनील शर्मा ने थाने ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया ।
थाने की जगह निर्जन स्थान पर ले जा आरोपी ने वादनी के साथ जबरन दुराचार किया । शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को दियें बयान मे वादनी ने आरोपी के विरुद्ध दुराचार के स्पष्ट आरोप लगाये ।
Also Read – अपहरण, दुराचार, हत्या, पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी
उसके बावजूद मुकदमे के विवेचक ने कतिपय कारणो से आरोपी का नाम निकाल दिया, वादनी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ने 319 द.प्र.स. के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोपी को तलब करने का आग्रह किया।
एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने वादनी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी सुनील शर्मा को दुराचार एवं अन्य आरोप मे तलब करने के आदेश दिये हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







