आगरा में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल की सज़ा, ₹22 हज़ार का जुर्माना

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आगरा:

एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में, आगरा की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

एडीजे-28 माननीय शिवकुमार ने अभियुक्त वीरू पुत्र रमेश, निवासी अशोक विहार कॉलोनी, टेड़ी बगिया, थाना एत्माद्दौला, ज़िला आगरा को अपहरण, बंधक बनाकर दुष्कर्म, एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने वीरू को दस वर्ष कैद के साथ-साथ ₹22,000/- के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

यह मामला थाना खंदौली में दर्ज किया गया था। वादी (मुकदमा दर्ज़ कराने वाले) ने आरोप लगाया था कि 29 मार्च 2018 को आरोपी वीरू पुत्र रमेश उनकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर अगवा कर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि आरोपी ने उनकी पुत्री को बंधक बनाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

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इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरू को 31 मार्च 2018 को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था।

एडीजे-28 ने सभी गवाहों के बयान और विशेष अभियोजन अधिकारी (एस पी ओ ) माधव शर्मा के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी वीरू को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने अपहरण, बंधक बनाकर दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष की कैद और ₹22,000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

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विवेक कुमार जैन
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