हत्या प्रयास आरोपी भाईयो को पांच वर्ष कैद और 42 हजार के अर्थ दंड की सजा

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मफलर से गला घोंट कर हत्या प्रयास करने का था आरोप

आगरा 20 नवंबर ।

मफलर से गला घोंट हत्या प्रयास के मामले में आरोपित सगे भाई धर्मेंद्र उर्फ लुक्का एवं रणधीर पुत्र गण जगदीश निवासी नगला बरी थाना बरहन, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने पांच वर्ष कैद एवं 42 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

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थाना बर हन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा गुड्डू पुत्र राम सिंह निवासी नगला बरी थाना बर हन, जिला आगरा ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2022 को आरोपी भाईयो धर्मेंद्र उर्फ लुक्का एवं रणधीर ने पूर्व रंजिश वश वादी के पुत्र अंशु को मफलर से गला घोंट जान से मारने का प्रयास किया ।

वादी की तहरीर पर बरहन पुलिस द्वारा घटना के दूसरे दिन 18 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।

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विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर 11 सितम्बर 2022 को आरोपियो के विरुद्ध अदालत में चार्ज शीट प्रस्तुत की।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी योगेश बघेल के तर्क पर आरोपी भाइयों को दोषी पाते हुये पांच वर्ष कैद एवं 42 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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