कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित तीन कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध आगरा में दाखिल अपील में 8 नवंबर को होगी सुनवाई

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आगरा 23 अक्टूबर ।

थाना फतेहपुर सीकरी के चार साल पुराने एक मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधान मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध महामारी तथा धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में अपील की सुनवाई आगरा के अपर जिला जज प्रथम माननीय अखिलेश कुमार सिंह की कोर्ट में 8 नवंबर को होगी।

घटना दिनांक 19 मई 2020 की है । वादी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार गौतम ने थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर दी कि वो कांस्टेबल जितेंद्र कुमार तथा कौशल कुमार के साथ देखरेख शांति व्यवस्था और चेकिंग हेतु थाने से रवाना होकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद थे ।

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तभी उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ कांग्रेस नेता भरतपुर बॉर्डर से यूपी में बसें प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं । मुखबिर की सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस द्वारा 6 /7 कांग्रेस जनों को रोकने पर वह लोग बसों को भगाने का प्रयास कर रहे थे ।

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शाम लगभग सात बजे पर जब ऐसा करने से रोका तो बसों को प्रवेश करने को लेकर नारेबाजी करने लगे। किसी भी कांग्रेसी नेता ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया था और ना ही उचित दूरी बनायी हुई थी । मौके पर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जिनमें अजय कुमार लल्लू पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को मौके पर पुलिस गिरफ्तार किया गया ।

उक्त मुकदमा तत्कालीन स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अर्जुन की कोर्ट में चला था जिसमें लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिनांक 29 अप्रैल 2023 को गवाहों के बयानों में विरोधाभास तथा ठोस साक्ष्य के अभाव में तीनों नेताओं को बरी कर दिया था।

उक्त नेताओं की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एवं राम दत्त दिवाकर के द्वारा की गई थी । उक्त निर्णय के विरुद्ध अभियोजन द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2023 को जिला जज आगरा की कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें विगत तिथियां पर बहस ना हो पाने के कारण उक्त अपील का निस्तारण नहीं हो सका है ।

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कोर्ट ने अगली सुनवाई और बहस के लिए 8 नवंबर 2024 की तिथि नियत कर दी है ।

आरोपी नेताओं की ओर से पैरवी आर.एस. मौर्य एडवोकेट द्वारा की जा रही है।

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विवेक कुमार जैन
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