किशोरी से अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ६ मई ।

12 वर्षीया किशोरी से अश्लील छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित भोला उर्फ कालीचरन निवासी ग्राम बाँधनु, बरहन, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पांच वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 11 मार्च 2021 की शाम 6 बजे वह खेत से पशुओं के लियें बाइक से चारा लेकर आया था। 12 वर्षीया पुत्री को चारे के पास खड़ा कर वह बाइक खड़ी करने घर के अंदर चला गया।

Also Read – आगरा की स्थाई लोक अदालत ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 17 लाख 54 हजार दिलाने के दिए आदेश

इसी बीच आरोपी भोला पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम बाँधनु, बरहन, जिला आगरा नें पुत्री के पास आ उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। पुत्री के विरोध पर आरोपी वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी दे फरार हो गया।

पूर्व में भी 7 मार्च 21 को आरोपी ने वादी की पुत्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने पर वादी ने उसके परिजनों से शिकायत की थी। आरोपी के परिजनों द्वारा भविष्य में ऐसी गलती ना होने का वादी से वायदा करने पर उसने आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की थी।

अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सुभाष गिरी ने वादी मुकदमा, पीड़िता सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने एडीजीसी सुभाष गिरी के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये पांच वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “किशोरी से अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष कैद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *