बीमा कंपनी ने खारिज किया था कोविड इलाज का क्लेम, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने ब्याज सहित भुगतान का दिया आदेश
आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी द्वारा कोविड-19 के इलाज का क्लेम खारिज किए जाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना है। आयोग ने विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को उसके इलाज पर खर्च हुई पूरी राशि ब्याज सहित […]
Continue Reading


