इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने नकली नमकीन बनाने वाली 93 फैक्ट्रियों पर हुई कार्रवाई के संबध में दिया हलफनामा

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया समय।

आगरा / प्रयागराज 21 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निगरानी के बाद प्रदेश सरकार ने नकली नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की ओर से शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर अवगत कराया गया कि प्रदेश में 93 नमकीन बनाने वाली कंपनियों पर छापा मारा गया है। इस दौरान 30 कुंतल नमकीन जब्त कर नष्ट किया गया।

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यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.बिरला और न्यायमूर्ति ए.के.सिंह देशवाल की खंडपीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता जे.के.उपाध्याय ने प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा की ओर से हलफनामा दाखिल किया।

कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जानकारी मांगी थी। मगर केंद्र के अधिवक्ता ने और समय दिए जाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंज़ूर करते हुए 8 नवंबर को मामला प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

गौर तलब है कि हाई कोर्ट ने इस मामले को स्वतः जनहित याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इससे पूर्व ब्रांडेड कंपनियों की अस्वीकृत नमकीन को जानवरों के चारे के नाम पर नीलामी में लेकर नई नमकीन मिलाकर खुले बाजार में बेचने को स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक माना है।

साथ ही केंद्र व राज्य सरकार से ऐसी नमकीन बनाने व आपूर्ति करने में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 8 नवंबर तय की है।

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मनीष वर्मा
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