श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 20 फरवरी को होगी अगली पेशी

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज:

मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई।

जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आज की कार्यवाही पूरी की और अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

मामले की मुख्य बातें:

अदालत में चल रही इस कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष की ओर से कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

इन याचिकाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं:

* शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण घोषित किया जाए।

* विवादित जमीन से कब्जा हटाकर उसे मंदिर पक्ष को सौंपा जाए।

मुकदमों का एकत्रीकरण (Consolidation):

अदालत ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब तक लंबित 18 मूल मुकदमों में से 15 मुकदमों को आपस में समेकित (Merge) कर दिया है।

हालांकि, तीन मुकदमे (वाद संख्या 3/2023, 10/2023 और 17/2023) अभी तक अलग हैं और उन्हें मुख्य वाद के साथ जोड़ा जाना बाकी है।

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अब तक की प्रगति:

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि:

* अक्टूबर 2023 से हाईकोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई कर रहा है।

* अभी तक किसी भी मुकदमे में ‘वाद बिंदु’ (Issues) तय नहीं किए जा सके हैं, जो ट्रायल शुरू करने के लिए अनिवार्य कदम है।

* इस पूरे प्रकरण पर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में भी समानांतर सुनवाई चल रही है।

इस सबको ध्यान में रखते हुए अदालत अब 20 फरवरी को तय करेगी कि बचे हुए तीन मुकदमों को समेकित किया जाए या नहीं, और क्या वाद बिंदु तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

फिलहाल, सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी हैं क्योंकि यह विवाद न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील है।

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मनीष वर्मा
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