अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोप में तीन वर्ष कैद और तीन हज़ार के जुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 09 दिसम्बर ।

अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित बंटी उर्फ शैलेंद्र पुत्र चोब सिंह निवासी गाजीपुर थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

थाना पिंधोरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने आरोपी बंटी उर्फ शैलेंद्र के विरुद्ध अपनी नाबालिक पुत्री कें साथ अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 15 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था ।

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अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता सहित सात गवाह अदालत मे पेश किये थे।

मुकदमे के विचारण उपरांत विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपी को तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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