आगरा:
लूट और माल बरामदगी के एक मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3) ने आरोपी मुकेश पुत्र पंचम सिंह, निवासी सारंगपुर, फतेहाबाद (आगरा) को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की कैद और ₹2,000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला 6 फरवरी, 2019 का है, जब न्यू आगरा थाने में विजय कुमार पुत्र जगत नारायण (निवासी पतारी, कानपुर देहात) ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी गाड़ी में बैठकर उनसे एटीएम कार्ड, मोबाइल और नकद रुपये लूट लिए।
Also Read – एसीपी ताज सुरक्षा सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 17 फरवरी को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से लूटा गया एटीएम कार्ड और ₹1,200/- नकद बरामद हुए। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
एडीजे-3 ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और विशेष लोक अभियोजक (एसपीओ) घनश्याम गुप्ता के तर्कों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया।

कोर्ट ने मुकेश को साढ़े तीन साल की कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







