आगरा:
तीन लाख रुपये का चेक अनादरण (डिसऑनर) होने के एक मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM-5) माननीय पंकज कुमार की अदालत ने आरोपी ब्रह्म दत्त शर्मा, प्रोपराइटर शर्माजी डिस्ट्रीब्यूटर, सिरकी मंडी, जयपुर हाउस को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
मामले का विवरण:
यह मुकदमा वादी विनय कुमार यादव, प्रोपराइटर मेसर्स बी.एस. ट्रेडर्स, निवासी स्टेट बैंक कॉलोनी, जयपुर हाउस ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में दायर किया था।
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वादी ने आरोप लगाया है कि उनके और विपक्षी ब्रह्म दत्त शर्मा के बीच पारिवारिक संबंध थे। विपक्षी ने वर्ष 2020 में अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से वादी से सात लाख रुपये उधार लिए थे।
जब उधार की समयावधि समाप्त हो गई और वादी ने तकादा किया, तो विपक्षी द्वारा तीन लाख रुपये का एक चेक दिया गया, जो बाद में अनादृत (डिसऑनर) हो गया।
एसीजेएम-5 माननीय पंकज कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को विचारण योग्य मानते हुए, विपक्षी ब्रह्म दत्त शर्मा को मुकदमे की कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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